गोकशी मामले मे अभियुक्त के घर पुलिस ने चिपकाया हाजिर होने का नोटिस एवं गांव में कराई मुनादी।

मिर्जापुर
जनपद के राजगढ़ थाना पुलिस ने रविवार को गो तस्करी के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी के घर जाकर हाजिर होने का अदालत का नोटिस चिपकाए एवं गांव में लाउडस्पीकर एवं ढोल बजवाकर जनता के बीच में मुंडी करवाया की 30 दिनों के अंदर अदालत में हाजिर हो जाए नहीं तो उनके घर कर्क की कार्रवाई की जाएगी जिसकी से जिम्मेदारी स्वयं अभियुक्त की होगी।
गोकशी के वांछित अभियुक्त साहबे आलम उर्फ साहब उर्फ डॉक्टर पुत्र सेराजुद्दीन निवासी ग्राम खुटहनिया थाना करमा जनपद सोनभद्र का निवासी है।
दिनांक 21-02-2026 को धनसिरिया माइनर पर पिकअप पर 06 राशि गोवंश बरामद होने के संबंध में दिनांक 21-02-2026 को थाना राजगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 30/2026 धारा 3/5A/8 गोव वध निवारण अधिनियम धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम करन जायसवाल, साहबे आलम व चालक प्रदीप के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना से अभियुक्त लल्लू नट उर्फ मेहंदी हसन प्रकाश में आए अभियुक्तगण करन जायसवाल व लल्लू नट को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त अभियुक्त साहबे आलम लगातार फरार चल रहा है जिनकी गिरफ्तारी न होने पर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया तथा दविशें दी गई। लगातार फरार रहने के कारण दिनांक 22-05-2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उसके गांव में उद्घोषणा एवं ढोल पीट कर मुनादी कराई गई की यदि वह उद्घोषणा के 30 दिनों के अंदर न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो उसके संपत्ति की कुर्की कर दी जाएगी।
जिसकी एक प्रति अभियुक्त साहबे आलम उपरोक्त के घर पर एक प्रति तथा उसके गांव के सार्वजनिक स्थान पर एक प्रति चश्पा करके मुनादी कराई गई। 30 दिवस के अंदर हाजिर नहीं होता है तो उसके संपत्ति की कुर्की की जाएगी।
इस संबंध में राजगढ़ थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने बताया गो हत्या एवं पशु क्रुरता अधिनियम के तहत एक अभियुक्त के घर कर्क का नोटिस एवं गांव में मुनादी कराई गई है कि यदि एक महीने के अंदर अदालत में हाजिर नहीं होता तो उसकी संपत्तियों को कुर्क का कर दिया जाएगा।




