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यूपी

फर्जी नंबर प्लेट लगी कार में तीन सौ बोतल अंग्रेजी शराब के साथ दो शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

संवाददाता: ब्यूरो 

मिर्जापुर 

बता दे कि कार में दिल्ली का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हरियाणा से बिहार शराब ले जा रहे थे दोनों तस्कर ड्रमंडगंज घाटी के बरम बाबा मोड़ के पास से पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी कार को पकड़ा, दोनों शराब तस्कर बिहार के निवासी हैं

ड्रमंडगंज पुलिस और एसओजी टीम को रविवार सुबह बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी कार से तीन सौ बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। कार में सवार दोनों शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई करते जेल भेज दिया। मुखबिर की सूचना पर रविवार सुबह पांच बजे के करीब ड्रमंडगंज घाटी स्थित बरम बाबा मंदिर के पास पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दिल्ली कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मध्यप्रदेश की ओर से आ रही सफेद रंग की क्रेटा कार को रोककर तलाशी ली तो कार की डिक्की में तीन सौ बोतल अंग्रेजी शराब देखकर पुलिस दंंग रह गई। थानाध्यक्ष ड्रमंडगंज भारत सुमन,एसआइ मूलचंद्र वर्मा,हेड कांस्टेबल संतोष कुमार यादव कांस्टेबल अमित कुमार ने कार में सवार दोनों युवकों से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हरियाणा से अंग्रेजी शराब कार में लादकर बिहार ले जा रहे थे। पकड़े दोनों शराब तस्करों ने अपना नाम नागेंद्र शाह पुत्र रामप्रवेश शाह निवासी हेत्तनपुर थाना दानापुर जिला पटना व इशू सिंह पुत्र कुंडदेव सिंह निवासी मजीदपुर थाना किंजर जिला जहानाबाद बिहार बताया। पुलिस ने कार के भीतर से अंग्रेजी शराब रायल रणथम्भौर की 10 बोतल,हंड्रेड पाइपर 5 बोतल जानी वाकर रेड लेबल की 234 बोतलें जानी वाकर ब्लैक लेवल 8 बोतल,आफ सेल्यूट बोदका की 23, वेलेंटाइन की 20 बोतल बरामद किया। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि हरियाणा से अंग्रेजी शराब बिहार ले जाकर मूल्य से दोगुने, तीन गुना दामों पर बेचते हैं। थानाध्यक्ष ड्रमंडगंज भारत सुमन ने बताया कि दोनों शराब तस्कर कार में दिल्ली का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हरियाणा से बिहार अंग्रेजी शराब की विभिन्न किस्म की तीन सौ बोतलें लादकर ले जा रहे थे। जिन्हें ड्रमंडगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पकड़ा है।पकड़ी गई कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नही है।कार के भीतर से झारखंड का फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुआ है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए तस्करों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 व बीएनएस की धारा 318(4),338,336(3) व 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार को सीज कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों को जेल भेजा गया है।

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