हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास एवं 26000– 26000 का अर्थ दंड।

संवाददाता: ब्यूरो रीपोर्ट
मिर्जापुर
जनपद के चुनार थाना क्षेत्र में सन 2022 में हुए एक हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो दोषियों को हत्या का दोषी पाते हुएआजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 26000—-26000 का अर्थ दंड भी लगाया अर्थ दंड न देने की स्थिति में 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार प्रमोद कुमार सिंह पुत्र तिलकधारी सिंह ग्राम बगही थाना चुनार ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 7 अगस्त 2022 को मेरे पुत्र पवन और विकास मोटरसाइकिल सौदा लेकर शाम 5:00 बजे परसोधा बाजार से अपने गांव आ रहे थे जैसे ही वह बेला गांव के पास हनुमान मंदिर के पास पहुंचे हिमांशु और प्रतीक ने मोटरसाइकिल को रोक लिया और उन्हें गाली गलौज देने लगे हिमांशु और प्रतीक ने जब उन्हें मना किया तो लाठी डंडे से उनकी पिटाई कर दी जिससे उनके पुत्र विकास सिंह की मौके पर मौत हो गई तथा पवन घायल हो गए जिनकी अस्पताल में इलाज हुई।
घटना के बाद 8 अगस्त को चुनार कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया और जांच के बाद सुनवाई हुई 15 गवाहों के साक्ष्य और बयान के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने दोनों दोषी हिमांशु पुत्र शिव धन सिंह प्रतीक सिंह पुत्र चंद्रलोक सिंह निवासी बेला चुनार पर 26000— 26000 का अर्थ दंड लगाते हुए सश्रम की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड न देने की स्थिति में उन्हें 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।




