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यूपी

लोक अदालत में अधिक से अधिक करदाताओं को दिलाएं छूट का लाभ : निगमायुक्त सुश्री परिहार

संवाददाता: जिला ब्यूरो सुमित मलिक

कटनी 

बड़े बकायादारों की सूची तैयार करने के निर्देश, निगम कार्यालय, जोन कार्यालय एवं शिविर स्थलों पर व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने पर जोर

निगमायुक्त ने लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादार उपभोक्ताओं को लोक अदालत में मिलने वाली छूट का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने लोक अदालत की पूर्व तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों और वसूली दल को निर्देश दिए कि नगर के अधिक से अधिक करदाताओं तक छूट की जानकारी पहुंचाई जाए तथा उन्हें बकाया कर जमा कर इस विशेष अवसर का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक के दौरान राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक सहित राजस्व एवं जलप्रदाय अमले की मौजूदगी रही।

निगमायुक्त सुश्री परिहार ने कहा कि लोक अदालत में मिलने वाली छूट का नागरिक उत्सुकता से इंतजार करते हैं। ऐसे में निगम की प्राथमिकता होनी चाहिए कि कोई भी पात्र करदाता जानकारी के अभाव में इस अवसर से वंचित न रहे। उन्होंने बड़े बकायादारों की सूची पूर्व से तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि लोक अदालत के दिन उनसे आसानी से संपर्क कर बकाया राशि जमा करने एवं उपलब्ध छूट का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा सके।

उन्होंने निगम मुख्यालय, जोन कार्यालयों सहित निर्धारित शिविर स्थलों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। व्यवस्था ऐसी हो कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक करदाता को उसके कुल बकाया कर, देय राशि तथा लोक अदालत में मिलने वाली छूट की स्पष्ट जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके और उसकी जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

*करदाताओं से निगम की अपील*

नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। जिन नागरिकों पर संपत्तिकर अथवा जलकर बकाया है, वे लोक अदालत का लाभ लेते हुए अपना बकाया कर जमा करें और नियमानुसार मिलने वाली छूट का फायदा उठाएं। समय पर कर जमा करने से न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि निगम को शहर में नागरिक सुविधाओं एवं विकास कार्यों को बेहतर बनाने में भी सहयोग मिलेगा।

निगमायुक्त सुश्री परिहार ने वसूली दल के समस्त कर्मचारियों को लोक अदालत के दौरान पूरी गंभीरता एवं सक्रियता से कार्य करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिलाना ही लोक अदालत की व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

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