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मध्य प्रदेश

थाना ढीमरखेड़ा द्वारा अवैध नलकूप खनन पर बड़ी कार्रवाई बोरिंग मशीन सहित ट्रक जप्त।

संवाददाता : सुमित मलिक 

कटनी मध्यप्रदेश

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी (स्लीमनाबाद) श्रीमती आकांक्षा चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा अभिषेक चौबे के नेतृत्व में दिनांक 10/04/2026 को थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10/04/2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुड़ा, थाना ढीमरखेड़ा क्षेत्र में बिना अनुमति के रोटरी बोर मशीन द्वारा नलकूप खनन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस स्टाफ को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि एक 10 चक्का ट्रक (क्रमांक KA 51 MA 3375, अशोक लीलैंड) में रोटरी बोर मशीन लगाकर नलकूप खनन किया जा रहा था। पास में ही सपोर्ट वाहन ट्रक (क्रमांक KA 45 AH 2812) खड़ा था। जिसे चालक प्रिया स्वामी पिता राजू स्वामी (उम्र 40 वर्ष), निवासी तमिलनाडु आपरेट कर रहा था। दोनों चालकों से बोरिंग की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए, परंतु उनके द्वारा कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। जिला मजिस्ट्रेट कटनी के आदेश अनुसार जिले में लागू प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों ट्रकों को जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 223, 3(5) बीएनएस एवं मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 2022 की धारा 6, 9 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

मुख्य भूमिका

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा अभिषेक चौबे, सहायक उपनिरीक्षक विजयेन्द्र कुमार तिवारी, प्रधान आरक्षक मनोज ठाकुर, आरक्षक रंजीत गंधर्व एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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